प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि चुनाव के दौरान बिना वजह शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न करने के आदेश का पालन किया जाए. यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने राजापुर प्रयागराज के निवासी नगर पालिका परिषद के सेवानिवृत्त अधिशासी अधिकारी एवं बख़्शी एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष अनीस अहमद की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याची का कहना था कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं है और वह अपनी सुरक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल रखा है.
चुनाव के दौरान बेवजह शस्त्र जमा करने को बाध्य न करें:हाईकोर्ट
एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि चुनाव के दौरान बिना वजह शस्त्र जमा करने के लिए बाध्य न किया जाए.
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हाईकोर्ट ने हरिहर सिंह केस में पहले ही आदेश जारी किया है कि जब तक आपराधिक केस की ठोस वजह न हो किसी को चुनाव के दौरान शस्त्र जमा करने को बाध्य न किया जाए. इसके बावजूद उसे शस्त्र जमा करने को कहा जा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केसों पर विचार कर लिखित आदेश दिया जाए, अनावश्यक शस्त्र जमा न कराये जाए. कोर्ट ने डी जी पी को निर्देश दिया था कि सर्कुलर जारी कर सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को आदेश का पालन करने का निर्देश दें. इस आदेश के बावजूद पुलिस वरिष्ठ नागरिक याची को परेशान कर रही है.