प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त उप्र लखनऊ को विचाराधीन द्वितीय अपील तय करने या 22 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने जौनपुर के चंद्र प्रताप की याचिका पर दिया है. याची का कहना है कि बाबा सुक्खू मां प्रभू देवी इंटर कॉलेज गोल्हागौर जौनपुर की प्रबंध समिति ने चारागाह व कब्रगाह की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है. प्रबंधक आशा देवी जब ग्राम प्रधान थीं, उसी समय से सार्वजनिक जमीन पर प्राइवेट कॉलेज बना लिया है. कॉलेज मान्यता प्राप्त है. इस कॉलेज के लिए विधायक से 30 लाख रुपये भी स्वीकृत करा लिए हैं.
याची ने चारागाह भूमि पर अवैध कब्जा करने की शिकायत की. कोर्ट ने तहसीलदार को धारा 67 राजस्व संहिता के तहत कार्यवाही करने का निर्देश दिया. तहसीलदार ने बेदखली का निर्देश दिया और जिलाधिकारी ने अपील खारिज कर दी. इसके खिलाफ याचिका भी खारिज हो गई. जिसे सुप्रीम कोर्ट में एस एल पी दाखिल कर चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर तथा स्थिति कायम रखने का आदेश दिया है.