प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) ने नगर निगम चुनाव (municipal elections) में प्रयागराज के 2 वार्डों की मतदाता सूची में संशोधन करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर कोई भी आदेश देने से इनकार करते हुए याचिका निस्तारित कर दी है. कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची को लेकर दाखिल आपत्तियों का निस्तारण करना एक कानूनी व्यवस्था है. इसके लिए किसी परमादेश याचिका की आवश्यकता नहीं है.
पार्षद रमेश मिश्रा व दो अन्य पार्षदों की ओर से दाखिल याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायामूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने सुनवाई की. पार्षदों का कहना था कि 26 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना के के आधार पर वार्ड संख्या 30 और वार्ड संख्या 94 क्षेत्रफल के अनुसार इन वार्डो की मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जाए. याचियों का कहना था कि उन्होंने मतदाता सूची पर आपत्ति दाखिल की है मगर उनको आशंका है कि अंतिम मतदाता सूची जारी करते समय उनकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा.