प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षकों की बीच सत्र में तबादलों को हरी झंडी दे दी है. कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तबादले करने मांग में दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए यह राहत दी है. कोर्ट ने दिव्या गोस्वामी केस में दिए अपने ही आदेश को संशोधित करते हुए सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए यह मंजूरी दी है.
इसके साथ ही चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण करने की मांग की छूट भी दी है. इसे राज्य सरकार नीति के अनुसार मंजूरी दे सकेगी. यह आदेश न्यायाधीश अजीत कुमार ने दिया है. इससे पूर्व हाईकोर्ट ने तीन नंवबर के आदेश से अंतर्जनपदीय तबादलों को लेकर जारी सरकार की गाइडलाइन को मंजूरी दे दी थी. मगर कोर्ट ने बीच सत्र में किसी भी शिक्षक का तबादला करने पर रोक लगा दी थी.
अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी का कहना था कि सरकार ने स्थानांतरण सूची तैयार कर ली है. कोर्ट के आदेश के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा है. वर्तमान सत्र में जब कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं तो बीच सत्र में स्थानांतरण से शिक्षण कार्य में बाधा नहीं आएगी. इसके विपरीत इसका लाभ उन स्कूलों को मिलेगा, जहां पद रिक्त हैं और अध्यापक नहीं हैं. ऐसे स्कूलों में शिक्षक न होने से प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में दिक्कत आ रही है. कोरोना काल में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम उन स्कूलों में बेहतर मिले हैं, जहां शिक्षकों की पर्याप्त संख्या है. कोर्ट ने इस दलील पर सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए बीच सत्र में स्थानांतरण करने की मंजूरी दी है.