प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा कोरोना काल के दौरान सत्र 2020 21 में वसूली गई फीस में से 15 प्रतिशत फीस अभिभावकों को लौटाने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार करते हुए प्राइवेट स्कूलों की पुनर्विचार अर्जी रिव्यू एप्लीकेशन खारिज कर दी है. पुनर्विचार अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि हमने अपने निर्णय में सभी पहलुओं पर विचार किया है उसके बाद ही स्कूलों इस लौटाने का आदेश दिया गया था.
फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है जिससे इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो कोर्ट ने कहा कि फैसले पर पुनर्विचार करते समय या अदालत अपीलेट कोर्ट की तरह निर्णय की मेरिट पर विचार नहीं कर सकती है न ही मामले की फिर से सुनवाई की इजाजत दी जा सकती है.
पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की पुनर्विचार अर्जी पर न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ में सुनवाई की स्कूलों की ओर से पुनर्विचार अर्जी दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंडियन स्कूल जोधपुर तथा गांधी सेवा सदन राजसमंद आदि फैसलों में दिए गए निर्णय को आधार बनाते हुए कहा गया था कि इन निर्णय में सुप्रीम कोर्ट में स्कूलों को करोना काल में किस लेने की अनुमति दी थी.