प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा अध्यापकों के खिलाफ गो मांस रखने का आपराधिक मामला रद करने से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है. अध्यापकों के पास से गाय का मांस (बीफ) और 16 जीवित मवेशी बरामद किए गए थे. यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने परवेज अहमद व तीन अन्य की याचिका पर दिया है.
याचियों के खिलाफ मऊ जिले में आईपीसी की धाराओं व गो हत्या निरोधक अधिनियम, 1955 की धारा 3/5/8 और धारा 11, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम अधिनियम, 1979 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 7/8 में मामला दर्ज कराया गया है. मामले में एक याची सहायक अध्यापक है, जबकि दूसरा मदरसा दारुल उलूम गौसिया कस्बा सलेमपुर में सहायक अध्यापक हैं जबकि तीसरा याची मेडिकल दुकानदार और चौथा याची हाफिज कुरान है.