प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सीजेएम कोर्ट प्रयागराज की अदालत में चल रहे अनिल कुमार द्विवेदी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने से इंकार कर दिया है और वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि धारा 482की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए. याची के खिलाफ प्रथमदृष्टया आपराधिक केस बनता है. इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है.
हाईकोर्ट ने सीजेएम कोर्ट में चल रहे मामले में हस्तक्षेप से किया इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सीजेएम कोर्ट प्रयागराज की अदालत में चल रहे अनिल कुमार द्विवेदी के खिलाफ आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही रद्द करने से इंकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद ने जार्जटाउन निवासी अनिल कुमार द्विवेदी की याचिका पर दिया है. विपक्षी शांति रानी के अधिवक्ता इमरानुल्लाह व आशीष कुमार सिंह ने याचिका पर प्रतिवाद किया. मालूम हो कि जार्जटाउन सी वाई चिंतामणि मार्ग पर विपक्षी की जमीन के कुछ हिस्से पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद है. धमकाने, अवैध निर्माण कराने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है. पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने की वैधता को चुनौती दी गई थी. याची का कहना है कि वह अपनी जमीन पर नक्शा पास कराने के बाद निर्माण करा रहा है. झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है.