प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के क्रेता सुरक्षा सरकारी आवास समिति के घोटाले में शामिल होने के आरोपी रॉ और एसएससी के 7 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया. इन अधिकारियों ने गाजियाबाद के विजयनगर थाना में दर्ज एफआईआर रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने सुनवाई की.
आरोपी अधिकारियों की ओर से कोर्ट से अंतरिम राहत देने की मांग करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई. मगर कोर्ट ने अधिकारियों की इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक का आदेश देने से इनकार कर दिया. इस मामले में कोर्ट प्रदेश सरकार से 7 सप्ताह में जवाब तलब किया है. इन अधिकारियों के खिलाफ एसएसबी के पूर्व अधिकारी आर एस चौहान ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है.