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आवास सोसाइटी घोटाले में एसएसबी और रॉ के 7 पूर्व वरिष्ठ अधिकारीयों को राहत देने से हाई कोर्ट का इनकार - आवास सोसाइटी घोटाला

आवास सोसाइटी घोटाले में एसएसबी और रॉ के 7 पूर्व वरिष्ठ अधिकारीयों को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है. इनकी गिरफ्तारी के संबंध में कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

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Published : Sep 1, 2022, 11:08 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के क्रेता सुरक्षा सरकारी आवास समिति के घोटाले में शामिल होने के आरोपी रॉ और एसएससी के 7 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल राहत देने से इंकार कर दिया. इन अधिकारियों ने गाजियाबाद के विजयनगर थाना में दर्ज एफआईआर रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार और न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने सुनवाई की.

आरोपी अधिकारियों की ओर से कोर्ट से अंतरिम राहत देने की मांग करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई. मगर कोर्ट ने अधिकारियों की इस मामले में गिरफ्तारी पर रोक का आदेश देने से इनकार कर दिया. इस मामले में कोर्ट प्रदेश सरकार से 7 सप्ताह में जवाब तलब किया है. इन अधिकारियों के खिलाफ एसएसबी के पूर्व अधिकारी आर एस चौहान ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है.

आरोप है कि सभी पूर्व वरिष्ठ अधिकारी सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में शामिल थे. उन्होंने बिल्डरों से मिलकर घोटाला किया. सोसाइटी का गठन एसएसबी और राख के कर्मचारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने के लिए किया गया था. इसके लिए सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि में बिल्डर से सांठगांठ कर घोटाला करने का आरोप है. जिन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, उनमें पीएस बोरा पूर्व संयुक्त सचिव एसएसबी, कर्नल बीएस संधू. डिप्टी कमांडेंट केसी पांडे, अनिल पंत एसी कोच आदि के नाम शामिल हैं. यह सभी रिटायर्ड अधिकारी है.

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