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हापुड़ घटना को लेकर विरोध कर रहे वकीलों को हाईकोर्ट ने काम पर लौटने का दिया आदेश

हापुड़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज को लेकर सोमवार को भी प्रदेशभर में वकीलों ने हड़ताल किया. वहीं, हाईकोर्ट ने इस मामले में वकीलों से काम पर लौटने के लिए कहा है. साथ ही सआईटी की रिपोर्ट आने तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

हापुड़ घटना का विरोध
हापुड़ घटना का विरोध

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 4, 2023, 10:26 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों से कहा है कि मंगलवार से अदालतें काम करेंगी. इसलिए वकीलों को भी काम पर लौट आना चाहिए. हापुड़ में वकीलों पर हुए लाठी चार्ज के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट सहित प्रदेश के सभी अधिवक्ता संगठन हड़ताल पर है. शुक्रवार से चल रही हड़ताल पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्याय मूर्ति ने प्रदेश सरकार से यह जानकारी मांगी थी कि घटना की जांच के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं. मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की पीठ को अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बताया कि सरकार ने पूर्व गठित एसआईटी में रिटायर्ड जिला जज हरिनाथ पांडे को एसआईटी का चेयरमैन बना दिया है. प्रारंभिक जांच एक सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी. पीठ ने हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने तक किसी भी पक्ष के विरुद्ध कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने कहा कि किसी भी पक्ष के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट आने से पहले नहीं की जाएगी. साथ ही मुख्य न्यायाधीश ने अधिवक्ताओं यह भी कहा कि मंगलवार से अदालतें काम करेंगी. न्यायिक कार्य से विरत रहने के फैसले पर निर्णय हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में लिया जाएगा.

बता दें कि हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ता सोमवार को प्रदेशव्यापी हड़ताल पर रहे। इससे वादकारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इसके पहले भी शुक्रवार को अधिवक्ता हड़ताल पर थे. लगातार कई दिनों से कोर्ट का कामकाज ठप है. लाठीचार्ज मामले में वकीलों के खिलाफ एकतरफा मुकदमा दर्ज किया गया है. जबकि वकील की ओर से दी गई तहरीर पर किसी तरह की अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इससे वकील काफी आक्रोशित हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ ही कचहरी के भी वकील न्यायिक कार्य से विरत हैं.

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