प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद की ग्राम पंचायत नगलिया बल्लू में ग्राम रोजगार सेवक के खाली पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने रोहिताश कुमार की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि साल 2008 की भर्ती में 2009 में चयन किया गया. लेकिन चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण नहीं करने के कारण पद खाली रह गया. वहीं याची को पंचायत सदस्य का भाई होने के कारण नियुक्त करने से इंकार कर दिया गया था. जिस पर याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की गई थी.
याची का कहना था कि 23 नवंबर 2007 के शासनादेश में स्पष्ट कहा गया है कि ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य और सचिव के संबंधियों की ग्राम रोजगार सेवक पद पर नियुक्ति नहीं की जाएगी. संबंधियों की सूची में भाई का उल्लेख नहीं किया गया है. इसलिए पंचायत सदस्य का भाई होने के कारण नियुक्ति से इंकार नहीं किया जा सकता. वैसे भी बाद में याची के भाई ने इस्तीफा दे दिया था.