प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि न्यायिक सेवा के अधिकारी अपने वाहनों पर अब अपना पदनाम नहीं लिख सकेंगे. हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मयंक जैन ने इसकी अधिसूचना जारी की है.
न्यायिक सेवा के अधिकारी गाड़ियों पर नहीं लिख सकेंगे पदनाम: हाईकोर्ट - judicial officers to do not write designation on his vehicle
न्यायिक सेवा के अधिकारी अपने वाहनों पर अब अपना पदनाम नहीं लिख सकेंगे. सभी जिला जजों, ओएसडी और अधिकारियों को इसकी सूचना भेजी गई है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के निर्देश पर यह अधिसूचना जारी की गई है.
न्यायिक सेवा के अधिकारी सरकारी और निजी दोनों तरह के वाहनों पर पदनाम नहीं लिख सकेंगे. सभी जिला जजों, ओएसडी और अधिकारियों को इसकी सूचना भेजी गई है. चीफ जस्टिस गोविंद माथुर के निर्देश पर यह अधिसूचना जारी की गई है.
वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों और वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दो बजे बैठक बुलाई है. शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन को लेकर चल रही हड़ताल से न्यायिक कार्य अवरोध के मुद्दे पर बैठक बुलाई गई है. इस बैठक के चलते एक बजे होने वाली बार की बैठक तीन बजे तक स्थगित कर दी गई है.