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टैटू हटाने की शर्त पर सेना में नियुक्ति देने पर विचार करने का HC ने दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभ्यर्थी शरीर पर बनवाया गया टैटू हटवा लेता है तो उसे नियुक्ति देने का विचार किया जाए.

allahabad high court
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Published : May 22, 2023, 10:11 PM IST

प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेना में हेड कांस्टेबल/ रेडियो ऑपरेटर पद के अभ्यर्थी की नियुक्ति पर इस शर्त के साथ विचार करने का निर्देश दिया है कि वह अपने शरीर पर बनवाया गया टैटू हटवा लेगा. कोर्ट ने कहा कि यदि टैटू के अलावा अन्य कोई शारीरिक अक्षमता नहीं है तो रिव्यू मेडिकल बोर्ड गठित कर दो माह में याची को नियुक्ति देने पर विचार किया जाए. हिमांशु कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने दिया है.

याची के अधिवक्ता का कहना था कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय भारत सरकार में रेडियो ऑपरेटर व रेडियो मकैनिक पद के लिए विज्ञापन जारी किया था. याची ने इसके लिए आवेदन किया. लिखित परीक्षा व अन्य सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण किया गया. मेडिकल परीक्षण में उसी आधार पर फेल कर दिया गया कि उसके शरीर में एक धार्मिक टैटू बनवाया है. याची ने स्किन स्पेशलिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसका यह टैटू पूरी तरीके से हटाया जा सकता है.

इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट में दलील दी कि सेना के नियमों के अनुसार यदि शरीर पर कहीं भी टैटू बनवाया गया है तो ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति नहीं दी जा सकती है. इस पर हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि याची का टैटू हटा दिया जाता है तो उसको नियुक्ति देने पर विचार किया जाए तथा रिव्यू मेडिकल बोर्ड या कार्रवाई 2 माह में पूरी करें.

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