प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के पद पर नियुक्ति हेतु फिजिक्स (इलेक्ट्रॉनिक्स) में मास्टर की डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी को शामिल किए जाने पर निर्णय लें. कोर्ट ने आयोग के चेयरमैन को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में याची के प्रत्यावेदन पर 3 सप्ताह के भीतर सकारण आदेश पारित करें.
डॉ. दिलीप गुप्ता और चार अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने दिया. याची के अधिवक्ता अभिषेक त्रिपाठी का कहना था कि आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन 9 जुलाई 2022 को जारी की. विज्ञापन में आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि फिजिक्स (इलेक्ट्रॉनिक) में मास्टर डिग्री रखने वाले इस पद पर आवेदन करने के लिए योग्य होंगे कि नहीं. इससे याची को आशंका है कि उसका आवेदन निरस्त किया जा सकता है. याची का कहना था कि इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स का एक आंतरिक सब्जेक्ट है. इसी प्रकार के एक अन्य मामले में पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी को अदालत ने प्रवक्ता बॉटनी और जूलॉजी के पद के लिए आवेदन करने के योग्य माना है.