प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) ने चंदौली जिले में 2011 से जारी धान-गेहूं खरीद घोटाले के आरोपी अधिकारियों को कोर्ट में पेश किए बगैर चार्जशीट (Charge sheet) दाखिल करने वाले पुलिस अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है और 5 अगस्त को रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से इस संबंध में जानकारी मांगी थी. उन्होंने कोर्ट को बताया कि सभी अभियुक्तों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए का नोटिस दिया गया है. इसके तहत पुलिस को कोर्ट से वारंट लिए बगैर आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है.
कोर्ट ने पूछा था कि बिना गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए, किस उपबंध में चार्जशीट दाखिल कर दी गई. आरोपी अधिकारियों के खिलाफ 8 मामलों में से 7 में चार्जशीट दाखिल है. एक में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट लगी है. विचारण कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है. याचिका में घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई है. याचिका की सुनवाई 5 अगस्त को होगी. यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएन भंडारी तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने ओम प्रकाश गुप्ता की जनहित याचिका पर दिया है.