प्रयागराज: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास स्थित शाही ईदगाह का विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए अब 23 अगस्त की तारीख नियत की है.
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर एवं न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनवाई में बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होने पर दिया. कोर्ट ने अगली सुनवाई पर याची को उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महक महेश्वरी की ओर से दाखिल जनहित याचिका सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस कोर्ट में सोमवार को मेंशन की गई थी. जनहित याचिका में शाही ईदगाह परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. साथ ही मुकदमे का निपटारा होने तक विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की भी मांग की गई है. दावा किया गया है कि विवादित परिसर पहले मंदिर था. मंदिर को तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनाई गई है. जिस जगह मस्जिद है, द्वापर युग में वहां कंस ने भगवान श्रीकृष्ण के माता पिता को कैद करके रखा था.