प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि मरीज के लिए अस्पताल मंदिर जैसा है और डॉक्टर भगवान जैसे. लेकिन, डॉक्टर मरीज को धन कमाने का जरिया समझने लगे हैं. वे ली गई शपथ के विपरीत काम कर रहे हैं. कोर्ट ने यह टिप्पणी मिलावटी प्लेटलेट्स से मरीज की मौत मामले में कपट, षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोपी असरावल रोड साहा पीपलगांव स्थित ग्लोबल हॉस्पिटल के मकान मालिक बच्चूलाल साहू को जमानत पर रिहा करने से इनकार करते हुए की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने बच्चूलाल साहू की जमानत अर्जी खारिज करते हुए दिया है. कोर्ट ने कहा कि घटना के समय डेंगू फैला था. प्लेटलेट्स मिलना कठिन था. इसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी. याची इसमें लिप्त हुआ. मरीज के भरोसे का गलत इस्तेमाल कर मिलावटी प्लेटलेट्स देने में शामिल हुआ. यह जानते हुए कि मिलावटी प्लेटलेट्स से मरीज की मौत हो सकती है. यह अपराध है. याची के इसमें लिप्त होने का आरोप है, इसलिए उसे जमानत पाने का अधिकार नहीं है.