प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अनुश्रवण प्रकोष्ठ लखनऊ के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टर से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था. निर्देश दिया था कि यदि वह जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होकर के स्पष्टीकरण दें.
मामले की सुनवाई के दौरान न तो डिप्टी डायरेक्टर स्वयं आए और न ही उनकी ओर से कोई जवाब दाखिल किया गया. उनका पक्ष रखने के लिए कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं था. इसे गंभीरता से लेते हुए अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है. कोर्ट ने सीजीएम लखनऊ को निर्देश दिया है कि वह डिप्टी डायरेक्टर को 18 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित करें.