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टीईटी-2019: हाईकोर्ट ने गलत उत्तर के मामले में दायर याचिका पर की सुनवाई

यूपी टीईटी परीक्षा-2019 के कुछ प्रश्नों के गलत उत्तर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज से जानकारी तलब की है.

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Published : Nov 26, 2020, 8:58 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2019 के परिणाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका दाखिल कर परीक्षा में पूछे गए पांच सवालों के जवाब गलत होने को आधार बनाया गया है.

कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज और प्रदेश सरकार से एक सप्ताह में जानकारी मांगी है. याचिका की अगली सुनवाई सात दिसंबर को होगी. याचिका सरिता शुक्ला और दो अन्य की ओर से दाखिल की गई है. याचिका पर न्यायाधीश पंकज भाटिया ने सुनवाई की.

याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि टीईटी परीक्षा का परिणाम छह फरवरी 2020 को घोषित किया गया. इसके बुकलेट सीरीज सी में पूछे गए प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 के विकल्प में दिए गए उत्तर सही नहीं हैं. कोर्ट ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी और प्रदेश सरकार को इस मामले में एक सप्ताह में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है.

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