उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

धोखाधड़ी मामले में नाहिद हसन को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत - नाहिद हसन को हाईकोर्ट से मिली सशर्त जमानत

हाईकोर्ट ने कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की धोखाधड़ी, चोरी और जान से मारने की धमकी देने सहित कई मामलों में जमानत मंजूर कर ली है. उन्हें कोर्ट ने सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.

etv bharat
कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन.

By

Published : Feb 13, 2020, 12:50 AM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शामली के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी, चोरी, हमला करने, जान से मारने की धमकी देने के मुकदमे में उनकी जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत सिंह ने दिया है.

सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ मोहम्मद अली ने 2018 में मुकदमा दर्ज कराया था. आरोप है कि वादी मोहम्मद अली ने महमूद अली के साथ एक जमीन का सौदा किया था. महमूद अली ने वह जमीन उसे न बेच कर विधायक नाहिद हसन के समर्थक हाकम अली को बेच दी. वादी का कहना था कि उसने जमीन के एवज में कई लोगों से रकम ली थी और कई लोगों को पैसे दिए थे.

विधायक नाहिद हसन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी का कहना था कि याची विधायक है. उसे राजनीतिक रंजिश और पार्टी बंदी के चलते झूठा फंसाया गया है. याची ने किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लिया है और न ही वादी को गैरकानूनी तरीके से कोई नुकसान पहुंचा है. कोर्ट ने विधायक को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में पूरा सहयोग देंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details