प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत अर्जी सशर्त स्वीकार कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने उमर अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय और सरकारी वकील को सुनकर दिया है.
विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने भड़काऊ बयान दिया था. इस मामले में मऊ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था. मुकदमे में अब्बास अंसारी के भाई उमर अंसारी को भी आरोपी बनाया गया है. उमर अंसारी ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. शुक्रवार को अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उमर अंसारी की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने अर्जी पर सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है और याची से उसके बाद अगले दस दिन में शपथपत्र दाखिल करने को कहा है. साथ ही अगली सुनवाई के लिए अंसारी को 30 नवंबर की तारीख लगाई है.