प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने बृजेश सिंह उर्फ अरूण कुमार सिंह की द्वितीय जमानत अर्जी पर शिकायतकर्ता मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता को मुकदमे के विचारण में हो रही देरी के कारण के दस्तावेज दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है. अर्जी की सुनवाई जनवरी के दूसरे हफ्ते में होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने बृजेश सिंह की दूसरी जमानत अर्जी पर दिया है.
पहली जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने 18 नवंबर 2020 को खारिज करते हुए विचारण न्यायालय को ट्रायल एक साल में पूरा करने का निर्देश दिया था और जिला जज को निगरानी सौंपी थी. इसके बावजूद ट्रायल पूरा नहीं हुआ. कोर्ट में याची की ओर से दलील दी गई कि शिकायतकर्ता मुख्तार अंसारी के जेल में बंद होने के कारण सुनवाई नहीं हो पा रही है. इसपर अंसारी के अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने कोर्ट से कहा कि याची ही सुनवाई में अवरोध उत्पन्न कर रहा है. वह आर्डर सीट दाखिल करना चाहते हैं. इसके बाद कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है.