प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर स्थित श्री महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज के शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर कर सप्ताह भर में भुगतान करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया सप्ताह भर में पूरी नहीं होती है, तो अगली सुनवाई पर कॉलेज के प्राचार्य और प्रबंधक कोर्ट में हाजिर हों. कोर्ट ने पीजी कॉलेज संचालित करने वाली सोसाइटी के अगले चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का निर्धारण करने के लिए वैध सदस्यों की सूची भी तलब की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने श्री महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट में प्रबंधक की ओर से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि वह सोसाइटी के तहत चयनित प्रबंधक है. शिक्षकों के वेतन के वितरण के लिए 75 फीसदी राशि बैंक में भेज दी गई है. 25 फीसदी राशि विसंगतियों के कारण नहीं भेजी जा सकी है. उसे संशोधित करने के लिए प्राचार्य के पास भेजा गया है.