प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा है कि गुण्डा एक्ट के तहत केस दर्ज करने में अपर मुख्य सचिव के 10 सितंबर 2021 को जारी आदेश का पालन किया जाए. कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी को निर्देश दिया है कि आदेश का पालन कराएं, ताकि कानून का दुरुपयोग न होने पाए. दहेज उत्पीड़न के घरेलू मामले में गुण्डा एक्ट की नोटिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई थी और हलफनामा मांगा था. जिस पर यह आदेश जारी किया गया है.
अपर मुख्य सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि गुण्डा एक्ट के प्रावधानों का सावधानी पूर्वक परीक्षण कर नोटिस जारी की जाए, ताकि कानून का दुरुपयोग न होने पाए. इस मामले में शिथिलता के लिए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.