प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ रेप केस वापस लेने के मामले में राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है. साथ ही स्वामी चिन्मयानंद को 30 अक्तूबर तक शाहजहांपुर की अदालत में सरेंडर करने को कहा है. हाईकोर्ट ने निचली अदालत को 30 अक्तूबर तक चिन्मयानंद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है. निचली अदालत को यह निर्देश दिया कि सरेंडर के बाद कानून के मुताबिक ही चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर निर्णय लें.
यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने शुक्रवार को दिया है. फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि पिक एंड चूज की पॉलिसी(pick and choose policy) के तहत किसी खास व्यक्ति को राहत देने का फैसला सही नहीं है. टॉप टू बॉटम सभी लोगों के लिए कानून एक बराबर है. कमजोर लोगों को संरक्षण मुहैया कराना कानून की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने जुलाई माह में स्वामी चिन्मयानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, सरकार की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड और पीड़िता के पति के अधिवक्ता संदीप शुक्ल व रफत रजा खान की दलीले सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था.
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत के फैसले में कोई कमी नहीं है. हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के मामले में शाहजहांपुर की अदालत के फैसले को सही ठहराया है. शाहजहांपुर की अदालत ने चिन्मयानंद के केस वापसी के राज्य सरकार के निर्णय पर असहमत होते हुए मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. शाहजहांपुर की अदालत के इस फैसले के खिलाफ स्वामी चिन्मयानंद ने हाईकोर्ट में रेप केस वापस लेने की याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने मुकदमा वापसी को लेकर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.