प्रयागराजः सपा सांसद आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ट्रस्ट द्वारा अवैध रूप से खरीदी गई 70 हेक्टेयर भूमि को राज्य में निहित करने के मामले में दाखिल विशेष अपील खारिज कर दी है.
कोर्ट ने कहा है कि भू-राजस्व अधिनियम के तहत विधिक कार्यवाही के खिलाफ याचिका पर पारित आदेश के विरुद्ध विशेष अपील पोषणीय नहीं है. यह आदेश न्यायमूर्ति एस डी सिंह तथा न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने ट्रस्ट की तरफ से एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दाखिल विशेष अपील पर दिया है. अपील पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अजीत कुमार सिंह और अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने पक्ष रखा.