प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शादी के एक साल के भीतर आपसी सहमति से भी तलाक का मुकदमा दाखिल नहीं किया जा सकता. धारा 13 बी के तहत एक साल के बाद ही सहमति से तलाक हो सकता है.
यह फैसला न्यायमूर्ति एसके गुप्ता और न्यायमूर्ति पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने प्रयागराज के अर्पित गर्ग और आयुषी जायसवाल के बीच तलाक से इंकार करने के परिवार न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील को खारिज करते हुए दिया है.