उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने लालगोपालगंज जेठवारा सड़क से अतिक्रमण हटाने का दिया निर्देश - अतिक्रमण

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लालगोपालगंज जेठवारा सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही जिलाधिकारी से 26 अप्रैल को कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

By

Published : Feb 2, 2021, 6:55 PM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लालगोपालगंज जेठवारा सड़क से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. साथ ही जिलाधिकारी से 26 अप्रैल को कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. यह आदेश न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए दिया.

हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह जांच करें और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाया जाय तो हटाने की कार्रवाई करें. हाईकोर्ट ने राजस्व प्राधिकारियों से कहा है कि जरूरत हो तो पुलिस की सहायता लें. हाईकोर्ट ने एसपी को पुलिस बल उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने से पहले एक हफ्ते का नोटिस दिया जाय. पीड़ित पक्ष चाहे तो इसको चुनौती दे सकता है. हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया और 26 अप्रैल को रिपोर्ट पेश करने को कहा. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि कार्यवाही समाप्त होने के बाद अतिक्रमण करने वालों से क्षतिपूर्ति की वसूली भी की जाय.

ABOUT THE AUTHOR

...view details