प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार का तीन माह के भीतर चुनाव कराने का जिलाधिकारी महराजगंज को निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका गठित हुए एक साल बीत गए हैं. चुनाव कराने की जिलाधिकारी की वैधानिक जिम्मेदारी है. ऐसा न कर जिलाधिकारी ने वैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं किया है.
नव गठित नगर पालिका परिषद का चुनाव कराने का निर्देश - prayagraj news in hindi
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महराजगंज जिले के सिसवा बाजार नगर पालिका परिषद का तीन माह के भीतर चुनाव कराने का जिलाधिकारी महराजगंज को निर्देश दिया है. बता दें कि नगर पंचायत से नगर पालिका गठित हुए एक साल बीत गए हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक चुनाव नहीं कराया है.
यह आदेश न्यायाधीश संजय यादव और न्यायाधीश जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने अनूप कुमार पाठक व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है. याचिका पर अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने बहस की. कोर्ट ने कहा कि परिषद में प्रशासक नियुक्त किए जाने का आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गठन होने पर जिलाधिकारी या कमेटी कार्यभार संभालने लगती है.
कोर्ट ने कहा कि नगर पंचायत का उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद गठन की अधिसूचना जारी होते ही पंचायत स्वतः समाप्त हो जाती है. इसलिए नगर पंचायत को भंग करने का समादेश जारी नहीं किया जा सकता. 31 दिसम्बर 2019 को सिसवां बाजार नगर पालिका परिषद के गठन की अधिसूचना जारी हो चुकी है. जिलाधिकारी का दायित्व है कि वह चुनाव कराने की प्रारंभिक व्यवस्था करें.