प्रयागराज: वर्ष 2017 में हुए पशुधन विभाग में भर्ती घोटाले की एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. कोर्ट ने प्रमुख सचिव पशुधन को निर्देश दिया है कि वह 28 मार्च तक प्रगति रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करें अथवा स्वयं उपस्थित हो. मोहम्मद अकरम व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने दिया है.
कोर्ट ने कहा कि 26 अप्रैल 2022 के आदेश में 4 सप्ताह का समय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था. इसके बाद से बार-बार समय मांगा जाता रहा, मगर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई. कोर्ट ने प्रमुख सचिव पशुधन को 28 मार्च तक हलफनामा दाखिल करने का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है.
उल्लेखनीय है कि पशुधन विभाग में वर्ष 2014 में प्रसार अधिकारी के पद पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था. कुल 1005 लोगों की नियुक्ति की गई. बाद में भर्ती में अनियमितता और घोटाले का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी.
इससे पूर्व एसआईटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया था कि जांच जारी है तथा दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है. इसके बाद से कोई प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई. जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
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