प्रयागराज:पूर्व कैबिनेट मंत्री और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम खां को तगड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके रामपुर के स्वार विधानसभा से विधायक चुने जाने को शून्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया है. कोर्ट ने महानिबंधक को आदेश दिया है कि इस आदेश की प्रति चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष को प्रेषित करें. यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी ने नवाब काजिम अली खां की चुनाव याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि अब्दुल्ला आजम खां की हाईस्कूल में जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है. वहीं उनकी मां तंजीम फातिमा का कहना है कि यह तिथि सही नहीं है. उनके बेटे का जन्म क्वीन्स मैरी हॉस्पिटल लखनऊ में 30 सितम्बर 1990 को हुआ था, जो कि नगर निगम लखनऊ में दर्ज हुआ.
17 जनवरी 2015 को जन्म प्रमाण पत्र की अर्जी दी गई. मजिस्ट्रेट से आदेश के बगैर प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कर ओवर राइटिंग की गई है.