प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जिला विद्यालय निरीक्षक प्रयागराज को याची मृत पिता के बकाया सेवानिवृत्ति परिलाभ का दो माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने गलत वेतन निर्धारण के कारण अधिक भुगतान किए गए 2 लाख 71हजार 260 रुपये की वसूली आदेश को अनुमन्य न मानते हुए रद्द कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दारागंज प्रयागराज के प्रतीक शर्मा की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है. याचिका पर अधिवक्ता दिनेश राय ने बहस की.
बता दें कि मालूम हो कि याची के पिता अनिल कुमार शर्मा राधारमण इंटर कॉलेज दारागंज के प्राइमरी सेक्शन में सहायक अध्यापक थे. उनकी सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी. मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति परिलाभ के भुगतान का आदेश पारित हुआ. प्रधानाचार्य की आपत्ति पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने 20 मार्च 2021 को गलत वेतन भुगतान की वसूली का आदेश दिया. साथ ही याची के पिता द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए पर्सनल लोन 3 लाख 54 हजार की भी कटौती करने को कहा. इस मामले में हाईकोर्ट में जिसे चुनौती दी गई थी.