प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के झाझर गांव में यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने याची को दो हफ्ते में नोटिस का जवाब देने तथा प्राधिकरण द्वारा सकारण आदेश पारित करने तक कार्रवाई पर रोक लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अंकुर सिंह व अन्य की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
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