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क्या प्रोबेशन अवधि में कांस्टेबल को मिले वेतन की वापसी कर सकती है सरकार- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या पुलिस प्रशिक्षण के बाद प्रोबेशन पर थानों में तैनात कांस्टेबलों से 27 जुलाई, 2018 को डीजीपी प्रशिक्षण लखनऊ की ओर से जारी आदेश के तहत मिले वेतन की वापसी की जा सकती है. कोर्ट ने सरकारी वकील से संबंधित नियम पेश करने को कहा है. याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jan 7, 2022, 1:52 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या पुलिस प्रशिक्षण के बाद प्रोबेशन पर थानों में तैनात कांस्टेबलों से 27 जुलाई, 2018 को डीजीपी प्रशिक्षण लखनऊ की ओर से जारी आदेश के तहत मिले वेतन की वापसी की जा सकती है. कोर्ट ने सरकारी वकील से संबंधित नियम पेश करने को कहा है. याचिका की सुनवाई 13 जनवरी को होगी.

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने राम किंकर यादव व 10 अन्य की याचिका पर दिया है. कोर्ट ने यह भी जानना चाहा है कि क्या प्रोबेशन अवधि को प्रशिक्षण अवधि माना जाएगा. राज्य सरकार का कहना है कि प्रशिक्षण अवधि में कांस्टेबल भत्ता पाने के हकदार हैं. प्रोबेशन अवधि भी प्रशिक्षण में शामिल हैं.

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याचीगण थाने में तैनात हैं, जिन्हें वेतन दिया जा रहा है. जिसके कारण प्रोबेशन अवधि में लिए गए वेतन की वापसी का आदेश दिया गया है. जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है.

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