प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित विश्वेश्वरनाथ मंदिर-मस्जिद विवाद पर दाखिल मुस्लिम पक्ष की निगरानी याचिका पर वाराणसी के जिला जज से सुनवाई के क्षेत्राधिकार मुद्दे से जुड़े कागजात की फोटोकॉपी तलब की है.
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने मुस्लिम पक्ष की निगरानी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. सोमवार को निगरानीकर्ता की ओर से इस मुद्दे पर कुछ अन्य तथ्य/कागजात प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की गई. विपक्षी की ओर से कहा गया कि निगरानी की ई फाइलिंग के समय ही संबंधित कागजात भी दाखिल हो जाते हैं. इस पर निगरानीकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद फरमान अली नकवी ने कहा कि हलफनामे आदि कई ऐसे कागजात हैं, जिन्हें भी प्रस्तुत किया जाना जरूरी है. इस पर कोर्ट ने जिला जज वाराणसी को सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के मुद्दे से संबंधित सभी कागजात की सत्यापित फोटोकॉपी पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही निगरानी पर सुनवाई के लिए 19 अक्तूबर की तारीख लगा दी.