प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2013 की पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र न जारी करने के मामले में पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से जानकारी तलब की है. यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने चंजीत यादव और 16 अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका की सुनवाई 23 जनवरी को होगी.
याची का कहना है कि पुलिस भर्ती में शारीरिक दक्षता एवं चिकित्सीय परीक्षा में सफल होने के बाद दस्तावेजों का सत्यापन किया गया. इसके बावजूद उसे अभी तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया जा रहा है. इस संबंध में कोई जानकारी भी नहीं दी जा रही है. इस पर कोर्ट ने बोर्ड को 10 दिन के भीतर इससे संबंधित जानकारी उपलब्ध करने का आदेश दिया है.
आरोपी पति की जमानत मंजूर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी बड़गांव के जय हिंद की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इन पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप है. यह आदेश न्यायमूर्ति बच्चू लाल ने जय हिंद की अर्जी पर दिया है. याची अधिवक्ता अश्वनी कुमार ओझा का कहना था कि पति ने पत्नी को रक्षाबंधन त्योहार में मायके जाने की अनुमति नहीं दी, जिससे क्रोधित होकर उसने आत्महत्या कर ली. यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत किस कारण से हुई, इसका पता नहीं चल सका है.
इसे भी पढ़ें-सीपीए सम्मेलन की मेजबानी करना गौरव का विषय: सीएम योगी
दोनों की शादी 2009 में हुई थी. पत्नी ने धारा 125 के अंतर्गत 2011 में भरण-पोषण के लिए मुकदमा भी किया था, लेकिन समझौता होने पर मुकदमा वापस हो गया और दोनों साथ-साथ जीवन यापन कर रहे थे. किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है. दहेज मांगने का भी कोई साक्ष्य नहीं है. उसके खिलाफ धारा 306 का अपराध नहीं बनता है. इस मामले में याची 30 अगस्त 2019 से जेल में बंद है. कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा. गवाहों को धमकी नहीं देगा. साथ ही केस में पूरा सहयोग करेगा.