प्रयागराजःप्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का बकाया ब्याज के भुगतान करने के मामले में गन्ना आयुक्त की ओर से मंगलवार को हलफनामा दाखिल कर उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत में दी गई.
गन्ना आयुक्त संजय भूसरेड्डी की ओर से दाखिल हलफनामा में याचिकाकर्ता बीएम सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. कहा कि बीएम सिंह जान बूझकर व्यक्तिगत तथा राजनीतिक लाभ के लिए न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को दे रहे हैं.
इसकी वजह से किसानों में बेवजह आक्रोश पैदा हो रहा है. इससे कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है. कोर्ट ने हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने के बाद मामले की सुनवाई के लिए 22 नवंबर की तारीख नियत की है.
न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया ने याचिका की सुनवाई की. हाईकोर्ट ने 9 मार्च को प्रदेश सरकार को निर्देश दिया था कि वह गन्ना किसानों को पेराई सत्र 2012-13, 2013- 14 व 2014-15 के गन्ना मूल्य पर बकाया ब्याज का भुगतान करें. इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवमानना याचिका दाखिल की गई.