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गैंगस्टर मामले में माफिया मुख्तार अंसारी की अपील पर सुनवाई टली, नहीं पहुंचा रिकॉर्ड

गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी (mukhtar ansari gangster case) को गैंगस्टर मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. इस सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर सोमवार को सुनवाई होनी थी.

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Published : Jul 31, 2023, 9:42 PM IST

प्रयागराज :पूर्वांचल के माफिया डान मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा के खिलाफ दाखिल अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से रिकॉर्ड न आने से सुनवाई टल गई. न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने अपील पर सुनवाई के लिए अब 29 अगस्त की तारीख दी है.

कोर्ट से नहीं पहुंचा रिकॉर्ड :गैंगस्टर मामले में मिली 10 साल की सजा के खिलाफ दाखिल मुख्तार अंसारी की अपील पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी. गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट से रिकॉर्ड नहीं आने के कारण सुनवाई टल गई. कोर्ट ने रिकॉर्ड भेजने के संदर्भ में गाजीपुर की सेशन कोर्ट को रिमाइंडर भेजने के लिए कहा. इससे पूर्व आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया.

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साल 2010 में दर्ज हुआ था मुकदमा :बता दें कि मुख्तार अंसारी को गत 29 अप्रैल को गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी. सजा के इसी फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की गई है. गाजीपुर के करंडा थाने में साल 2010 में थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने मुख्तार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था. इस केस में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में साल 2009 में हुई कपिल सिंह हत्याकांड और साल 2009 में ही मीर हसन पर जानलेवा हमले के केस को शामिल किया गया था.

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