प्रयागराजः मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आजम खां के खिलाफ किसानों द्वारा दर्ज हुई 27 एफआईआर की चुनौती याचिका की सुनवाई 27 नवम्बर को होगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है. कोर्ट ने पहले से ही आजम खां और अन्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने सांसद आजम खां और अन्य की याचिका पर दिया है. याचिका पर कमरुल हसन सिद्दीकी और सफदर काजमी ने बहस की. इसके अलावा चुनाव के दौरान दर्ज पांच एफआईआर में गिरफ्तारी पर अग्रिम जमानत देने की मांग में भी आजम खां ने अर्जी दाखिल की है.
27 नवंबर को होगी आजम खां पर दर्ज 27 FIR की चुनौती याचिका की सुनवाई - azam khan hearing news
आजम खां के खिलाफ किसानों की ओर से दर्ज हुई 27 एफआईआर की चुनौती याचिका की सुनवाई 27 नवम्बर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने का समय दिया है.
जौहर विश्वविद्यालय रामपुर के कुलाधिपति मोहम्मद आजम खां.
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राज्य सरकार और बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा ने एफआईआर दर्ज कराई है. चुनाव में धार्मिक भावना भड़काने और धांधली के आरोप लगाए गए हैं. न्यायमूर्ति डी. के. सिंह ने अर्जी को 5 नवम्बर को सुनवाई हेतु पेश करने का निर्देश दिया है. यतीम खाना आदि को लेकर आजम खां के खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर के तहत गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम अमानत अर्जी दाखिल की गयी है.