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उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री का मामला, 28 फरवरी को होगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल अर्जी की सुनवाई अब 28 फरवरी को करेगी. याची अधिवक्ता के अनुरोध पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट

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Published : Feb 3, 2022, 10:38 PM IST

प्रयागराजः डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर दाखिल अर्जी की सुनवाई अब 28 फरवरी को होगी. याची अधिवक्ता के अनुरोध पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है.

अर्जी में एसीजेएम प्रयागराज के 4 सितंबर 21 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है. जिसके तहत मजिस्ट्रेट ने फर्जी डिग्री की शिकायत की एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी करने की मांग में धारा 156 (3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी.

दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने की है. याची अधिवक्ता के अनुरोध पर सुनवाई की तिथि 3 फरवरी तय की गई थी. आज फिर से सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया है.

याची का कहना है कि सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने श्री भूषण पांडेय को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाईस्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है. केशव मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है, जो गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आती है.

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याची ने कैंट थाना प्रथारी को शिकायत की थी. सुनवाई न होने पर उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया. फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दाखिल की. याची ने मजिस्ट्रेट को यह भी अर्जी दी कि इसे एमपी एमएलए की विशेष अदालत में भेजा जाये. प्रकरण सत्र न्यायाधीश को भेजा गया. किन्तु मजिस्ट्रेट ने थानाध्यक्ष से रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट पर एकतरफा विचार कर अर्जी खारिज कर दी.

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