प्रयागराज: नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फिलहाल सुनवाई नहीं करेगा. मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को इस मामले में दाखिल नजाकत अली की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि CAA से संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को इससे संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया है. इस स्थिति में याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ही संभव है. कोर्ट ने याचिका को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
CAA के विरोध में दाखिल याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली
हाईकोर्ट ने सोमवार को CAA के विरोध में दाखिल नजाकत अली की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि, CAA से संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई हो सकेगी.
इलाहाबाद हाईकोर्ट