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पीएम मोदी के चुनाव रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट 4 सितम्बर को करेगी सुनवाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा चुनाव की वैधता की चुनौती याचिका की सुनवाई अब चार सितम्बर को होगी. बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ एप्लिकेशन दिया गया कि पीएम मोदी के चुनाव रद्द करने की याचिका को खारिज किया जाए.

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Published : Aug 21, 2019, 11:56 PM IST

पीएम मोदी (फाइल फोटो).

प्रयागराज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी लोकसभा चुनाव की वैधता की चुनौती याचिका की सुनवाई अब चार सितम्बर को होगी. वाराणसी लोकसभा के प्रत्याशी तेज बहादुर यादव की चुनाव याचिका पर पीएम मोदी की तरफ से आपत्ति की गई. याचिका की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति एमके गुप्ता ने याची अधिवक्ता को आपत्ति का जवाब दाखिल करने का समय दिया है.

मीडिया से बातचीत करते वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन.


मोदी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र जैन और केआर सिंह और याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने बहस की. मामले की अगली सुनवाई अब चार सितंबर को कोर्ट ने निर्धारित की है. वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से आपत्ति की गई कि सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 व जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 86 (1) के तहत याचिका बिना वाद कारण स्पष्ट किए दाखिल की गई है. इसके आधार पर याचिका खारिज की जाए. चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी का आरोप नहीं है.

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वरिष्ठ अधिवक्ता सत्यपाल जैन ने कहा कि पूर्व सैनिक तेज बहादुर यादव का नामांकन इस कारण से रद्द किया गया था कि उनसे एक्स सर्विस के बारे में जो सर्टिफिकेट चुनाव आयोग ने मांगे थे, उन्होंने वह जमा नहीं किया था. इसकी वजह से उनका नामांकन रद्द हुआ. बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ यह एप्लिकेशन कोर्ट को दिया गया कि पीएम मोदी के चुनाव रद्द करने की याचिका को खारिज किया जाए. तेज बहादुर वराणसी के निवासी नहीं है. इसलिए कोर्ट को यह एप्लिकेशन दिया गया है. कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई चार सितंबर को करेगी.

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