प्रयागराज :इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिवक्ता चैंबर से अपहृत अंतर्जातीय विवाह करने वाले पति-पत्नी को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है. लड़की को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने कहा कि दोनों बालिग है. जहां चाहे, जिसके साथ चाहे रह सकते हैं. यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार (Justice Umesh Kumar) ने अंकिता मिश्र और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है.
इसके पहले प्रयागराज के एसएसपी और जौनपुर के एसपी को कोर्ट ने परिवार द्वारा अपहृत लड़की को पेश करने का निर्देश दिया था जिसे पुलिस ने पेश किया. कोर्ट को बताया गया कि 20 अप्रैल को कुछ लोगाें ने अधिवक्ता के चैंबर पर हमला कर दिया था. चैंबर में तोड़फोड़ किया था.