प्रयागराजः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महेंद्र प्रताप सिंह पब्लिक स्कूल अंदावा झूंसी प्रयागराज को याची को जारी जाति प्रमाणपत्र की जांच कर सही पाये जाने पर दो महीने में पिता के नाम में संशोधन कर बोर्ड को अग्रसारित करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भी अपने स्तर पर याची को जारी जाति प्रमाण पत्र की जांच करने का आदेश दिया है.
ये आदेश न्यामूर्ति एस डी सिंह ने फरहीन अंजुम की याचिका पर दिया है. याची का कहना था कि 2019 के हाईस्कूल प्रमाणपत्र व अंकपत्र में उसके पिता का नाम मोहम्मद हसन लिखा है. उसका और मां का नाम दोनों जगह सही दर्ज है. मां का नाम अंजुम आरा है. याची ने इंटर मीडिएट महाराष्ट्र से पास किया है. इंटर कॉलेज के प्रमाणपत्र में अच्छे अली है. उसे उ प्र सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र में भी अच्छे अली है. पिता का नाम अच्छे अली है. किन्तु हाईस्कूल में मोहम्मद हसन लिख गया है. इसलिए हाईस्कूल रिकॉर्ड में संशोधन कर अच्छे अली दर्ज किया जाये.