प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है. जिसमें कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से कहा है कि छह मई से सहायक प्रोफेसर जियोलॉजी के हो रहे साक्षात्कार में डॉक्टर प्रीति प्रीति पांडेय को भी शामिल होने दें. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका पर एक सप्ताह में जवाब भी मांगा है.
ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने डॉक्टर प्रीति पांडेय की याचिका पर दिया है. याची ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जियोलॉजी के लिए आवेदन किया है. कम्प्यूटर में उसे 83 एपीआई अंक मिले हैं. ये भी कहा गया है कि 2016-17 और 2019 में भी विज्ञापन जारी किया गया था. लेकिन कोई चयन नहीं किया गया.