प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पिता और भाइयों से जीवन की सुरक्षा की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर प्रयागराज के एसएसपी को निर्णय लेने का निर्देश दिया है. कर्नलगंज में रह रही एक प्रतियोगी छात्रा उमा भारती की अर्जी पर कोर्ट ने यह निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याची की अर्जी के गुण-दोष पर विचार कर देखें कि संरक्षण दिया जा सकता है या नहीं.
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने दिया है.
इसे भी पढे़ं-आश्रित कोटे में बहू को बेटी से ज्यादा अधिकारः हाईकोर्ट
याची का कहना था कि 2016 में उसकी मर्जी के खिलाफ परिवार ने शादी कर दी. पति शराब पीकर मारता-पीटता था और भद्दी-भद्दी गालियां देता था. 2017 में पति ने दूसरी शादी कर ली तो याची प्रयागराज में कर्नलगंज में निवास करते हुए अपना भविष्य बनाने के लिए कंप्टीशन की तैयारी कर रही है. पिता और व भाई उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं. वे धमका रहे हैं. जबरन इसकी दूसरी शादी कराना चाहते हैं. वह बालिग है. स्वतंत्र रहने का उसे अधिकार है. पिता और भाइयों से उसे संरक्षण दिलाया जाये.
ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप