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Usri Chatti Case के ट्रायल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, मुख्तार अंसारी हैं वादी - Usri Chatti case of gazipur

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने उसरी चट्टी कांड के ट्रायल पर रोक लगा दी है.कोर्ट ने मामले के वादी मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और राज्य सरकार से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया गया था. हमले का आरोप बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पर है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
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Published : Jan 20, 2023, 10:10 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर की अदालत में उसरी चट्टी कांड को लेकर चल रहे मुख्तार अंसारी और बृजेश सिंह के मुकदमे के ट्रायल पर रोक लगा दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति डीके सिंह ने इस चर्चित मामले में आरोपी त्रिभुवन सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने मामले के वादी मुख्तार अंसारी और राज्य सरकार से याचिका पर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. जवाब न मिलने तक के लिए मुकदमे के ट्रायल पर रोक लगा दी है.

मामले में आरोपी त्रिभुवन सिंह ने याचिका दाखिल कर मुकदमे का ट्रायल गाजीपुर की बजाय किसी दूसरे जिले में कराने की मांग की है. दाखिल याचिका में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार बेहद प्रभावशाली है. उनके भाई गाजीपुर से सांसद हैं. उनका बेटा और भतीजा विधायक हैं. ऐसे में वहां मुकदमे का ट्रायल निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता. क्योंकि सियासी रसूख के कारण गवाहों व दूसरे लोगों को प्रभावित किया जा सकता है.

गौरतलब है कि चर्चित उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी वादी हैं, जबकि बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह आरोपी हैं. 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला किया गया था. हमले का आरोप बृजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह पर है.

यह भी पढ़ें:उसरी चट्टी कांडः कोर्ट में मुख्तार अंसारी नहीं हुआ पेश, मुख्य आरोपी बृजेश सिंह की गवाही दर्ज

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