प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगरेप के आरोपी नितिन को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. आरोपी की जमानत अर्जी पर यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष चंद शर्मा ने दिया.
मामला कौशांबी के एक क्षेत्र का है. नितिन और उसके एक साथी अर्जुन के खिलाफ गांव के ही एक व्यक्ति ने छेड़खानी और धमकाने का मुकदमा दर्ज कराया था. एक युवती का आरोप है कि 21 सितंबर 2019 की आधी रात आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और गलत नियत से उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश की. शोर मचाने पर दोनों धमकी देते हुए भाग गए. बाद में युवती ने अपना बयान बदल दिया और उसने कहा कि वह नाबालिग है और उसके साथ गैंगरेप हुआ है.