उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

पूर्व सांसद उमाकान्त यादव की जमानत अर्जी पर 8 दिसम्बर को होगी सुनवाई

पूर्व सांसद उमाकान्त यादव की जमानत अर्जी पर 8 दिसम्बर को सुनवाई होगी. बता दें कि याची उमाकांत यादव पर लालचंद्र यादव ने आजमगढ़ के फूलपुर थाने में एफ आई आर दर्ज करायी थी. इस मामले में सुनवाई करते हुए आज न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल ने याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है.

By

Published : Nov 26, 2020, 10:50 PM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद उमाकान्त यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 8 दिसम्बर की तारीख दी है. इस मामले में राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया है. जिसके बाद कोर्ट ने याची को प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति आर आर अग्रवाल ने उमाकान्त यादव की जमानत अर्जी पर दिया है.

बता दें कि, याची के खिलाफ लालचंद्र यादव ने आजमगढ़ के फूलपुर थाने में एफ आई आर दर्ज करायी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि उमाकान्त यादव के उकसाने पर उनके दो बेटों रविकांत यादव और दिनेश यादव ने अन्य कई लोगों के साथ मिलकर गांधी आश्रम पूराहादी पर 27 सितम्बर 2019 को शाम 5 बजे ताला लगा कर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था. इतना ही नहीं वह लोग सरकारी दस्तावेज और सामान चुरा ले गये. विश्व बैंक की सहायता से बने गांधी आश्रम को जबरन अपना बताकर अवैध कब्जा कर लेने के मामले में एफआईआर 4अक्टूबर 2019 को दर्ज करायी गई थी. जिसके तहत गिरफ्तारी की गई थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details