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पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश

झांसी के चर्चित पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर में दोषी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है. न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने पुष्पेंद्र यादव की पत्नी शिवांगी यादव की याचिका पर ये आदेश सुनाया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट.

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Published : Sep 14, 2022, 6:33 AM IST

Updated : Sep 14, 2022, 6:45 AM IST

प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झांसी के चर्चित पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर में दोषी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति सैयद वैज मियां की खंडपीठ पुष्पेंद्र यादव की पत्नी शिवांगी यादव की याचिका पर दिया है.

याचिका के अनुसार झांसी में मोंठ थाने में फर्जी एनकाउंटर की इस घटना के वक्त तैनात कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी. परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने व कार्रवाई की मांग की है. मामले के तथ्यों के अनुसार अक्टूबर 2019 में झांसी में हुए एनकाउंटर में पुष्पेंद्र यादव की मौत हो गई थी. इस मामले में अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी.

इसे भी पढे़ं-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतर्जनपदीय तबादले के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद की अपील खारिज की

Last Updated : Sep 14, 2022, 6:45 AM IST

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