प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिता को अपनी मां के साथ अलग रह रहे अपने पुत्र से हर माह के पहले रविवार को 11 से 1 बजे तक दो घंटे पत्नी के आवास पर मिलने देने की अनुमति दी है और कहा कि वह होली दीवाली में भी दो घंटे अपने पुत्र से मुलाकात कर सकता है, जिसमें उसकी पत्नी विपक्षी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगी.
याची ने अपने बेटे आदर्श जैन को अपनी पत्नी की निरूद्धि से मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, किंतु याची पति अभिनव जैन व विपक्षी पत्नी मेघा जैन ने आपसी सहमति से तलाक का केस दाखिल किया है, जिसमें कहा गया है कि पुत्र अपनी मां के साथ ही रहेगा और मां ही खर्च उठायेगी.